राजपाल यादव के हाथ में ₹1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट, SC में बोले- 'अब पैसा चुका दूंगा'

राजपाल यादव के हाथ में ₹1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट, SC में बोले- 'अब पैसा चुका दूंगा'

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत की मोहलत मिली है। बुधवार को सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने कोर्ट में ₹1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया और बाकी ₹85 लाख जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुल ₹2 करोड़ जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है।  सुनवाई के दौरान राजपाल यादव कोर्ट में भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े आर्थिक नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्म की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट में उन्हें करीब ₹17 करोड़ का नुकसान हुआ और लंबे समय तक कानूनी विवाद के कारण फिल्म से जुड़ा पैसा फंस गया।

'लोगों का मनोरंजन करते-करते खुद ड्रामा बन गया हूं'

कोर्ट में अपनी बात रखते हुए राजपाल यादव ने कहा कि वह वर्षों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, लेकिन अब खुद एक मुश्किल परिस्थिति का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया है और अब उन्हें दोबारा काम मिलना शुरू हुआ है, इसलिए वह शिकायतकर्ता की रकम चुकाने की कोशिश करेंगे। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने फिल्म 'अता पता लापता' के नाम का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि फिल्म की तरह पैसा भी 'अता पता लापता' हो गया है। इसके बाद कोर्ट ने अभिनेता से कहा कि वह अच्छी फिल्में बनाएं और लोगों का मनोरंजन करें। 

क्या है राजपाल यादव का पूरा मामला?

यह विवाद फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए लिए गए वित्तीय सहयोग से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, वर्ष 2010 में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से फिल्म के लिए करीब ₹5 करोड़ की वित्तीय मदद ली गई थी। बाद में रकम लौटाने को लेकर विवाद हुआ और राजपाल यादव के खिलाफ कई चेक बाउंस मामले दर्ज हुए। इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने 2018 में राजपाल यादव को दोषी ठहराया था। बाद में 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी। जुलाई 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सात मामलों में तीन-तीन महीने की सजा सुनाई थी। सभी सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी राजपाल यादव को बकाया रकम जमा करने के लिए समय दिया गया था। सितंबर में कोर्ट ने उन्हें ₹2 करोड़ जमा करने का अंतिम अवसर दिया था। अब बुधवार की सुनवाई में अभिनेता ने ₹1.15 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया है और बाकी ₹85 लाख जमा करने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय मांगा है। आगे की कार्यवाही भुगतान की शर्त पूरी होने और मामले की सुनवाई पर निर्भर करेगी। 


न्यूज डेस्क